नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब सरकार पहले ही अनुपचारित सीवेज और ठोस कचरे के निर्वहन को रोकने में अपनी विफलता के लिए 100 करोड़ जमा कर चुकी है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए पंजाब सरकार पर 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब सरकार पहले ही अनुपचारित सीवेज और ठोस कचरे के निर्वहन को रोकने में अपनी विफलता के लिए 100 करोड़ जमा कर चुकी है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो महीने के भीतर शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।


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