सुप्रीम कोर्ट ने नारायण राणे के खिलाफ याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जुहू में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के स्वामित्व वाले बंगले के अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने राणे को विध्वंस रोकने के लिए अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दो हफ्ते में ढांचे को गिरा दिया जाए।


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