शाहरुख के खिलाफ याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में रईस के प्रमोशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत के कारण भगदड़ मचाने के लिए शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। "इस आदमी (खान) का क्या दोष था? बस क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है।"


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