HC ने PFI को हर्जाने में ₹5 करोड़ का भुगतान करने को कहा

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केरल उच्च न्यायालय ने अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को पिछले सप्ताह राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए ₹ 5.20 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है। इसने कहा, "नागरिकों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता..अगर कोई ऐसा करता है, तो इसका परिणाम होगा।" पीएफआई ने अपने कार्यालयों में एनआईए और ईडी की छापेमारी के खिलाफ पूरे केरल में विरोध प्रदर्शन किया।


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