दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IPS अफसर किरण बेदी से मांगी मदद, रोहिणी आश्रम की महिलाओं से जुड़ा है मामला

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा रोहिणी में स्थापित एक आश्रम में रहने वाली महिलाओं के कल्याण से संबंधित मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की रिटायर्ड अधिकारी किरण बेदी (Kiran Bedi) की सहायता मांगी है। हाईकोर्ट ने इससे पहले रोहिणी स्थित 'आध्यात्मिक विद्यालय' के कामकाज की निगरानी के लिए किरण बेदी की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल बेदी को मामले को सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की जानकारी दी जाए।

हाल ही में पारित आदेश में चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि किरण बेदी से सुनवाई की अगली तारीख पर मामले में इस अदालत की सहायता करने का आग्रह किया जाता है।


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