कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडित फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में एक विभाजित फैसला दिया क्योंकि न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि "राय में अंतर" था। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, "हिजाब पहनना पसंद का मामला है"।


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