सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्री-स्क्रीनिंग कमेटी की जरूरत पर सवाल उठाया

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सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज, फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्री-स्क्रीनिंग कमेटी की जरूरत पर सवाल उठाया। सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "ओटीटी के लिए उपग्रह प्रसारण दूसरे देशों से होता है और यह नहीं, भले ही दर्शक यहां हों।" पीठ ने कहा कि उसे लगा कि प्री-सेंसरशिप की अनुमति नहीं है।


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