दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन आगजनी के आरोप से बरी

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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में आगजनी के एक मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और नौ अन्य को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है... आईपीसी की धारा 436 (आगजनी) को बिना सोचे-समझे लागू किया गया।" इसने मामले को आरोपी के खिलाफ अन्य धाराओं में सुनवाई के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।


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