मुंबई में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144

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मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शहर में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक धारा 144 लागू की जाएगी। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी के बारे में चेतावनी देने वाली विभिन्न एजेंसियों के इनपुट पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। तदनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।


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