राज्य शासन ने स्थानांतरण पर लगाई रोक
लेखक- संजय दुबे
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर अधिसूचित क्षेत्र,अनुसूचित क्षेत्र बस्तर सरगुजा सहित बिलासपुर के कोरबा पेंड्रा मरवाही जिले के व्यापक विकास को मद्देनजर रखते हुए तृतीय एवम चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियो के अन्तरजिला ,संभाग के स्थानांतरण पर दिनाँक 20 अक्टूबर 2022 को राजपत्र जारी कर रोक लगा दिया है।
इस अधिसूचना के बाद 20 अक्टूबर 2022 के बाद शासन का कोई भी विभाग नवनिर्मित जिले सारंगढ़, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़, मानपुर जिले में पदस्थ तृतीय एवम चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण नही कर पायेगा।
शासन को शिकायत मिली थी कि स्थानांतरण नीति 2022-23 में अनेक विभागों के द्वारा 30 सितम्बर की तिथि पर मनमाने स्थानांतरण किये जा रहे है। अनेक विभागों के द्वारा 30 सितम्बर 2022 की तारीख पर जारी आदेश 20 अक्टूबर 2022 तक नही मिला है। ऐसा माना जाता है कि शासकीय कर्मचारियों को जिस दिन अधिकृत रूप से आदेश मिलता है, उसी दिन से उसे स्थानांतरित माना जाता है। अब जबकि शासन ने ही अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है तो इस तारीख के बाद स्थानांतरित कर्मचारी उच्च न्यायालय में शरण ले कर स्थगन प्राप्त कर सकते है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में मनमाने और नियम विपरीत स्थानान्तरण के हज़ारों याचिका लगी है जिसका निराकरण 31 तारीख को उच्च न्यायालय के खुलने के बाद होने की संभावना है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के पार्थ प्रीतम साहू के न्यायालय में सिविल सर्विस मामले की सुनवाई निर्धारित है।
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