'यौन उत्तेजक' पोशाक वाली टिप्पणी पर केरल के न्यायाधीश का तबादला रद्द

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केरल उच्च न्यायालय ने कोझीकोड जिला सत्र न्यायाधीश के तबादले को रद्द कर दिया है, जिन्होंने हाल ही में "यौन उत्तेजक" पोशाक टिप्पणी की थी। यौन उत्पीड़न के एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि अगर महिला "यौन उत्तेजक कपड़े" पहनती है तो आईपीसी की धारा 354 ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है।


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