पत्नी के तलाक के अधिकार पर हाई कोर्ट का फैसला उसके अधिकार से बाहर: एआईएमपीएलबी

feature-top

एआईएमपीएलबी ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले की आलोचना की है कि एक मुस्लिम महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपना निकाह (विवाह) भंग कर सकती है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने जिस तरह से इस्लामी तलाक कानूनों की व्याख्या की है, वह अपने जनादेश से आगे निकल गया है। अदालत ने माना कि पत्नी को अपनी शादी खत्म करने का अधिकार कुरान के अनुरूप है।


feature-top