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आज सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर क्या कानून बरकरार रखा
07 Nov 2022
, by: Babuaa Desk
2019 के 103वें संशोधन ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया। तर्क यह था कि संशोधन राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए सशक्त कर सकता है - भूमि के आकार के स्वामित्व, वार्षिक आय आदि जैसे मानदंडों द्वारा निर्धारित है।
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