रामपुर कोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज की

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रामपुर की एक सत्र अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक नफरत भरे भाषण मामले में उनकी सजा को चुनौती दी गई थी, जिसके कारण उन्हें यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 27 अक्टूबर को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभद्र भाषा के मामले में खान को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई।


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