छावला मामला : हमें सजा बरक़रार रखने के लिए पर्याप्त साबुत नहीं मिले : पूर्व सीजेआई

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पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि छावला दुष्कर्म मामले के तीनों आरोपियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत की सजा दी गई। उन्होंने बताया, "हमें दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली।" "जब तक  ... अपराध पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाता, परिस्थितिजन्य साक्ष्य सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए," ।


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