केरल उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द की

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केरल उच्च न्यायालय ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के कुलपति (वीसी) के रूप में डॉ के रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी। जॉन उन कुलपतियों में से एक हैं जिन्हें राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अक्टूबर में पद छोड़ने के लिए कहा था। कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के मुताबिक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाने का भी आदेश दिया।


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