पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार ने मांगा जवाब

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केंद्र ने पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी पूजा स्थल को फिर से हासिल करने या उसके चरित्र को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।


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