मंदिर में बीफ रखने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कन्नौज के एक शिव मंदिर में बीफ रखने के आरोप में एक शख्स को जमानत दे दी है l आरोपी रहीम का नाम प्राथमिकी में नहीं था और मामले में उसके सह-आरोपी को उच्च न्यायालय ने सितंबर में जमानत दे दी थी। मामला एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज किया गया था जिसे नियमित जांच के दौरान अवशेषों के बारे में सूचित किया गया था।


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