सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया

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दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन आदेश तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया था। जैन ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।


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