जयललिता की मौत की जांच के आदेश की याचिका विचार योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

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मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) ने कहा कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की 2016 में चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत सामाजिक कार्यकर्ता आरआर गोपालजी की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने जस्टिस अरुमुगासामी जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मौत के बारे में कई सवाल उठाए गए थे।


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