अनुमति मिली तो कोई सुरक्षित नहीं: असम हाईकोर्ट

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गौहाटी उच्च न्यायालय ने मई में नागांव जिले में बुलडोजर का उपयोग कर पांच लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए असम पुलिस की आलोचना की। पुलिस की यह कार्रवाई एक मछली विक्रेता की हिरासत में कथित तौर पर मौत को लेकर भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगाने के बाद की गई है। अदालत ने कहा, "अगर इसकी अनुमति है तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रक्रिया का पालन करना होगा।"


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