चुनाव चिह्न किसी पार्टी की विशेष संपत्ति नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव चिह्न को अपनी 'अनन्य संपत्ति' नहीं मान सकते। पीठ ने कहा, 'पार्टी के खराब प्रदर्शन से चुनाव चिह्न के इस्तेमाल का अधिकार छिन सकता है।' उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 'ज्वलंत मशाल' चिन्ह आवंटित करने के खिलाफ समता पार्टी की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की गई।


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