CEC कमजोर नहीं हो सकता, पीएम के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जरूरत है जो कमजोर ना हो और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके। शीर्ष अदालत ने कहा, "CEC को राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए।" कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवंगत टीएन शेषन जैसे मजबूत चरित्र वाले सीईसी की जरूरत है.


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