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अपर्याप्त: मोरबी त्रासदी पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे पर उच्च न्यायालय
24 Nov 2022
, by: Babuaa Desk
गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को दिए गए मुआवजे को लेकर राज्य सरकार की आलोचना करते हुए इसे "अपर्याप्त और अवास्तविक" बताया है। उन्होंने कहा, "गंभीर रूप से घायलों को दिया गया मुआवजा भी पर्याप्त नहीं है।" इसके अलावा, अदालत ने गुजरात सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
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