अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज का इस्तेमाल न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम, छवि, आवाज या व्यक्तित्व लक्षण उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर करने के बाद यह कदम उठाया है। उनकी ओर से वकील हरीश साल्वे पेश हुए।


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