सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में अमरावती को आंध्र की राजधानी के रूप में विकसित करने के HC के आदेश पर रोक लगा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य को छह महीने में अमरावती को राजधानी शहर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अदालतें टाउन प्लानर और चीफ इंजीनियर नहीं बन सकती हैं l शीर्ष अदालत ने यह भी पाया कि उच्च न्यायालय के निर्देश "शक्ति के पृथक्करण" सिद्धांत को पार कर गए हैं।


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