आर्य समाज द्वारा विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि आर्य समाज द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र में कोई वैधानिक बल नहीं है। अदालत ने कहा कि यद्यपि विवाह का पंजीकरण स्वयं वैध विवाह का प्रमाण नहीं हो सकता है और विवाह की वैधता के संबंध में निर्धारक कारक नहीं होगा, फिर भी इसका एक साक्ष्य मूल्य है।


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