बेंगलुरु की मल्लथाहल्ली झील के 30 मीटर के दायरे में टॉय ट्रेन का ट्रैक नहीं: हाईकोर्ट

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को मल्लथाहल्ली झील की बाहरी सीमा से 30 मीटर के भीतर टॉय ट्रेन के लिए पटरियां नहीं बिछाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीबीएमपी को स्टॉर्मवॉटर ड्रेन बनाकर झील में बहने वाले ठोस कचरे और सीवेज के पानी के डायवर्जन पर काम करने की अनुमति दी है।


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