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उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया
01 Dec 2022
, by: Babuaa Desk
उत्तराखंड विधानसभा ने एक अधिक कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है, जिसमें गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें तीन साल से 10 साल के बीच कारावास की सजा हो सकती है। उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अनुसार, गैरकानूनी धर्मांतरण में शामिल किसी भी अपराधी पर कम से कम 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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