आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश के मंत्री की 'बेनामी संपत्ति' कुर्क की

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आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्री गुम्मनूर जयराम की कुरनूल जिले में 30.83 एकड़ जमीन को आयकर विभाग ने 'बेनामी' संपत्ति होने के आरोप में कुर्क कर लिया है। बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 के निषेध की धारा 24 (3) को लागू करने के बाद I-T अधिकारियों ने 90 दिनों के लिए संपत्ति को कुर्क किया है।


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