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कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद जाति आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास एचसी
04 Dec 2022
, by: Babuaa Desk
मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। सबसे पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले याचिकाकर्ता ने 2008 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। वह 2018 में तमिलनाडु कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने के बाद मेरिट लिस्ट तक पहुंचने में असफल रहा।
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