कोई दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद जाति आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: मद्रास एचसी

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मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। सबसे पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले याचिकाकर्ता ने 2008 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। वह 2018 में तमिलनाडु कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने के बाद मेरिट लिस्ट तक पहुंचने में असफल रहा।


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