हर दान, अच्छे काम का स्वागत है लेकिन मकसद धर्मांतरण नहीं हो सकता: SC

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जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हर किसी को धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है ... लेकिन बलपूर्वक नहीं ... या धोखाधड़ी के माध्यम से।" इसमें कहा गया है, "हर दान, अच्छे काम का स्वागत है, लेकिन दान का उद्देश्य धर्मांतरण नहीं हो सकता है ... यदि आप मानते हैं ... विशेष व्यक्तियों की मदद की जानी है, तो उनकी मदद करें, लेकिन यह धर्मांतरण के लिए नहीं हो सकता है।"


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