नाबालिग की सहमति कानून के अनुसार सहमति नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 साल की एक लड़की से बलात्कार करने और उसके आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि बदलवाने के आरोपी 23 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने जमानत नामंजूर करते हुए कहा, "नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं है।" लड़की ने कहा था कि वह एक रिश्ते में है और वह उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है।


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