सजा सुनाने से पहले नए आरोपियों को किया जा सकता है समन: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रायल कोर्ट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 को लागू कर सकता है और अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराए जाने के मामले में सजा से पहले भी आपराधिक मुकदमे में अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब कर सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सम्मन आदेश मुकदमे के निष्कर्ष से पहले होना चाहिए। यह आदेश पांच जजों की बेंच ने दिया है।


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