हाथ जोड़कर बैठ नहीं सकते: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट

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केंद्र के 2016 के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकता क्योंकि नोटबंदी एक आर्थिक नीति थी। पीठ ने कहा कि वह गुण-दोष पर नहीं जाएगी, वह निर्णय लेने के तरीके पर चर्चा करेगी। अदालत ने नोटबंदी की सिफारिश करने वाले आरबीआई के बोर्ड सदस्यों के कोरम का ब्योरा भी मांगा।


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