पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झालदा नगर निकाय प्रशासक की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक

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कलकत्ता उच्च न्यायालय (HC) ने झाल्दा नगर पालिका के प्रशासक की नियुक्ति के पश्चिम बंगाल (WB) सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने एक प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया था क्योंकि नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर ने इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने पुरुलिया के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई तक सभी जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया. जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश जारी किया।


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