SC ने SIT जांच की मांग वाली कश्मीरी पंडित बॉडी की याचिका खारिज कर दी

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सुप्रीम कोर्ट ने 'रूट्स इन कश्मीर' नामक कश्मीरी पंडित निकाय द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1989-1990 के पलायन की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। निकाय की उपचारात्मक याचिका ने जुलाई 2017 में अदालत द्वारा उनकी पहले की समीक्षा याचिका को खारिज करने को चुनौती दी थी। SC ने समीक्षा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि 'नरसंहार' को कई साल बीत चुके हैं।


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