बेंगलुरू की अदालत ने टीपू सुल्तान पर किताब की बिक्री पर अस्थायी रोक हटाई

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बेंगलुरु की एक अदालत ने रंगायन के निदेशक अडांडा सी करियप्पा द्वारा लिखित टीपू सुल्तान पर एक किताब की बिक्री पर अस्थायी रोक हटा दी है। इसने चिक्काबल्लापुर के जिला वक्फ सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष बीएस रफीउल्ला द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। वाद में दावा किया गया कि 'टीपू निजा कनसुगालु' (टीपू के असली सपने) में गलत जानकारी है जो मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करती है।


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