तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए ईसाई जोड़ों को एक साल तक अलग नहीं रहना होगा: केरल हाईकोर्ट

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केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि ईसाइयों पर लागू होने वाले भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10ए के तहत अलगाव के न्यूनतम एक वर्ष का निर्धारण, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में पति-पत्नी के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र को भारत में एक समान विवाह संहिता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।


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