बसों में लगाएं पैनिक बटन, ट्रैकिंग डिवाइस: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को सभी दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में पैनिक बटन और ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना के लिए एक परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय का निर्देश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया, जिसमें कहा गया था कि बसें छेड़छाड़ और चोरी का "हब" बन गई हैं।


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