मां को भरण-पोषण दें, यह आपकी जिम्मेदारी है: मुंबई कोर्ट

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मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक 72 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 98 वर्षीय मां को अस्थायी मासिक भरण-पोषण के लिए ₹20,000 देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि "बेटा होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी मां का भरण-पोषण करे"। यह आदेश 98 वर्षीय महिला द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसका बेटा और उसकी पत्नी उसे घर छोड़ने के लिए परेशान कर रहे थे।


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