कानून के मुताबिक कर्मचारी नियोक्ता के हित के खिलाफ काम नहीं कर सकते : मंत्री

feature-top

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि कानून के मुताबिक कर्मचारियों को moonlighting नहीं दी जानी चाहिए। तेली ने कहा, "औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के अनुसार, एक श्रमिक ... अपनी नौकरी के अलावा कोई भी रोजगार नहीं ले सकता है ... जो नियोक्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।" उन्होंने कहा कि 100 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को छंटनी के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।


feature-top