उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय ऋषिकेश की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वर्तमान एसआईटी जांच संतोषजनक है। सीबीआई जांच की याचिका एक पत्रकार ने दायर की थी। भंडारी को पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित और दो अन्य लोगों ने सितंबर में कथित तौर पर एक नहर में धकेल दिया था।


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