दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में कृपाण रखने वाले सिखों के खिलाफ याचिका खारिज की

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दिल्ली HC ने भारत में नागरिक उड़ानों पर सिखों को कृपाण ले जाने की अनुमति के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका (PIL) ने मामले पर केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी। सिखों को भारत के भीतर यात्रा करते समय छह इंच से अधिक ब्लेड और नौ इंच से अधिक की कुल लंबाई वाली कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है।


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