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यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के कराएं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव: हाईकोर्ट
27 Dec 2022
, by: Babuaa Desk
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना आरक्षण के कराये जायेंगे. यह ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के बाद आया है। जनहित याचिकाओं में दावा किया गया था कि मसौदा अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' फॉर्मूले का पालन नहीं करती है।
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