ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए मौत की सजा के खिलाफ एक प्रदर्शनकारी की अपील को स्वीकार कर लिया है। 25 वर्षीय नूर मोहम्मदजादेह पर तेहरान में एक राजमार्ग रेलिंग को कथित रूप से तोड़ने और कचरे के डिब्बे में आग लगाने की कथित कोशिश करने के लिए "भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने" का आरोप लगाया गया था। मोहम्मदजादेह ने कहा कि उन्हें अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।

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ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए मौत की सजा के खिलाफ एक प्रदर्शनकारी की अपील को स्वीकार कर लिया है। 25 वर्षीय नूर मोहम्मदजादेह पर तेहरान में एक राजमार्ग रेलिंग को कथित रूप से तोड़ने और कचरे के डिब्बे में आग लगाने की कथित कोशिश करने के लिए "भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने" का आरोप लगाया गया था। मोहम्मदजादेह ने कहा कि उन्हें अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।


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