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प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की अनुमति देने वाले गुजरात बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी
04 Jan 2023
, by: Babuaa Desk
गुजरात विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक जो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति देता है, उसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। यह विधेयक आईपीसी की धारा 188 के तहत धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के किसी भी उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने का प्रयास करता है। धारा 188 के तहत अधिकतम सजा छह महीने की कैद है।
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