मुंबई की अदालत ने कोचर, धूत की याचिका खारिज की

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की घर के खाने, बिस्तर, गद्दे और कुर्सियों की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को भी खारिज कर दिया। इसने धूत की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।


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