तमिलनाडु विधानसभा : सरकारी सेवा के लिए तमिल अनिवार्य

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तमिलनाडु विधानसभा ने तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में संशोधन किया, ताकि राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा के पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो सके। अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक में कहा गया है, "दिसंबर 2021 के पहले दिन से, कोई भी व्यक्ति जो भर्ती के लिए आवेदन करता है...तमिल भाषा का पेपर...40% से कम अंकों के साथ पास नहीं होगा।"


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