गणतंत्र दिवस से पहले गुरुग्राम में धारा 144 लागू

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गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कारणों के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, दफ्तर और मकान मालिकों को अपने किरायेदारों, नौकरों, आगंतुकों या मेहमानों का रिकॉर्ड और आईडी प्रूफ रखना होगा। आदेश में कहा गया है कि ड्रोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।


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